खडडा बस्ती की जमीन खरीदने पहुंचा एक खरीददार
- नगर निगम ने की नीलामी स्थगित
- खाइडा बस्ती के लोगों ने लगाया नगर निगम पर मनमानी का आरोप
जयपुर।
राजधानी जयपुर के आदर्श नगर में प्राइम लोकेशन की जमीन साकेत कॉलोनी (खडा बस्ती) की जमीन की गुरुवार को की गई नीलामी में केवल एक ही खरीददार लेने पहुंचा। खरीददारों के नहीं आने से नगर निगम प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया को टाल दिया। उल्लेखनीय है कि आज से दो साल पहले अक्टूबर 2017 में इस चार बीघा जमीन पर बसे लोगों का पुनर्वास करके इस जमीन को खाली करवाया था। उसके बाद नगर निगम ने इस जमीन पर लगभग 55 भूखण्ड सृजित किए हैं, जिनको नीलामी के जरिए बेचने की योजना बनाई। इसी के तहत 16 जनवरी को इन55 में से 6 भूखण्डों को नीलामी से बेचने का प्रयास किया था। 75 हजार से शुरू होनी थी नीलामी: नीलामी कार्यक्रम के तहत इस जमीन के लिए सृजित भूखण्डों की नीलामी 75 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुरू होनी थी। जबकि कॉर्नर भूखण्डों की नीलामी 82,500 रुपए की दर से। लेकिन नीलामी प्रक्रिया शुरू होने तक केवल एक ही खरीददार मौके पर पहुंचा। इसको लेकर निगम के अधिकारी इंतजार भी करते निगम पर मनमानी का आरोप रहे, लेकिन जब कोई अन्य खरीददार नहीं आए तो नीलामी को स्थगित कर दिया।
खड़ा बस्ती के पुराने रहवासियों की प्रमुख मांग यह है कि नगर निगम इनके तोड़े गए मकानात का मुआवजा दे या फिर इनके लिए नीलामी में प्राथमिकता के अनुसार मीनिमम राशि लेकर 50 प्रतिशत भूखण्ड इन्हें दे तथा शेष 50 प्रतिशत भूखण्ड जनरल ऑक्शन करदें। उसी के साथ माननीय राज. हाईकोर्ट की डीबी सिविल रिट पीटिशन सं. 7101/2011 और 8325/2014 के आदेश दिनांक 20.02.2015 जिसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 16.12.2016 द्वारा यथावत रखते हए निस्तारित किया गया है। उक्त आदेश के सभी 13 बिन्दुओं की अक्षरतः पालना की जाए। वर्तमान में नगर निगम मात्र 13 वें बिन्द्र की पालना कर रहा है, शेष की नहीं। वहीं मांग यह भी है कि यदि नगर निगम कोई ठोस हल नहीं निकाल रहा है तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति 2005 के अनुसार अपने स्तर पर एक कमेटी बनाकर सम्पूर्ण मामला उसके सुपुर्द कर दें।
-वसीम कुरैशी, महामंत्री : खड्डा बस्ती विकास समिति, जयपुर