ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं स्ट्रीट वेन्डर्स
जयपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के तहत कोविड19 के तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऐसे स्ट्रीट वेन्डर्स जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हैरिटेज की 24 मार्च 2020 से पूर्व की सर्वे सूची में शामिल है। वे 10 हजार रुपये तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैउपायुक्त डे-एनयूएलएम अनिता मित्तल ने बताया कि योजना के तहत सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेन्डर्स प्रारभिंक कार्य के लिये बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपये तक ऋण के लिये PMSVANIDHI. MOHUA.GOV.IN वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। योजना के तहत प्राप्त होने वाले 10 हजार रुपये ऋण की वापसी स्टीट वेन्डर्स 12 मासिक किश्तों में कर सकते है।