अल्पसंख्यक पोस्ट मेट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए दिशा निर्देश जारी

झुंझुनूं । नेशनल स्कॉलरशीप पोर्टल पर अल्पसंख्यक पोस्ट मेटिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए किए जाने वाले ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. अनीस ने बताया कि जिले के समस्त संस्था नोडल को संस्था प्रधान द्वारा रि वेरिफाई किया जाना है कि संस्था द्वारा बनाया गया नोडल नियमित कर्मचारी अधिकारी है। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृति के आवेदनों तथा संबंधित दस्तावेजों का सत्रवार एवं कक्षावार रिकॉर्ड न्यूनतम पांच वर्ष तक संधारित करें तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी के समक्ष उक्त रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। संस्था नोडल द्वारा छात्रवृति आवेदनों की सत्यापित सूची को संस्था प्रधान द्वारा भौतिक रूप से प्रमाणित किया जाये तथा उक्त प्रमाणित सूची को लेवल 2 सत्यापन हेतु जिला नोडल अधिकारी को प्रेषित की जाये। समस्त संस्था नोडल अधिकारी नियमित अन्तराल पर अपने यूजर आई.डी. के पासवर्ड बदलते रहे तथा मोबाईल पर प्राप्त ओ.टी.पी. किसी के साथ साझा ना किया जाये। संस्था नोडल यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 12 तक के आवेदनों में होस्टल फीस तभी सत्यापित की जाये जबकि होस्टल संस्था द्वारा स्वयं संचालित प्रबंधित किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त किराया रसीद या किराया अनुबंध की प्रति उपलब्ध करने पर यह अनमत किया जाए। समस्त संस्था प्रधान तथा नोडल द्वारा छात्रवृति के लाभान्वितों की संख्या तथा राशि की अंतिम सूची संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे तथा पंचायत की बैठक आदि में प्रस्तुत कर सार्वजनिक की जाये। संस्था नोडल द्वारा सत्यापित समस्त आवेदनों का पुनः सत्यापन करने हेतु आदेश प्राप्त होने पर उन्हे पुनः सत्यापित किया जाये। किसी भी संस्था द्वारा सत्यापित आवेदनों मे से एक भी आवेदन को यदि फेक चिन्हित किया जाता है तो संस्थान द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रे का रिवेरिफिकेशन होने तक होल्ड पर रखा जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा इस विषयक प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किया जाये कि उनके द्वारा सत्यापन किये गये आवेदनों में एक भी आवेदन फर्जी नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र जिला नोडल अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, झुंझुनूं) को प्रेषित किया जाये। इसके अभाव में संस्थानों से प्राप्त आवेदन का वेरिफिकेशन जिला स्तर से नहीं किया जायेगा। इसके लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे।

 

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